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सु्प्रीम कोर्ट: 14 साल की छात्रा की मौत के मामला सीबीआई को सौंपा, परिवार ने लगाया है दुष्कर्म और हत्या का आरोप
Sat, 16 Apr 2022 07:27 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 16 Apr 2022 07:27 PM IST
सार
शीर्ष अदालत का यह आदेश मृतक की मां द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें उसने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को चार सप्ताह के भीतर संबंधित मामले की फाइलें और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।
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पीठ ने निर्देश दिया, हमने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है जो मृतक की मां है। उन्होंने 14 साल की अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया है और जांचकर्ताओं ने क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, जांच के संबंध में कागजात/दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य द्वारा प्राथमिकी के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 4 (सीबीआई) को सौंपे जाएं।
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पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत का यह आदेश मृतक की मां द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें उसने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। याचिका के अनुसार, लड़की 2020 में अपने बोर्डिंग स्कूल की कक्षा में फंदे से लटकी हुई पाई गई थी। इसके बाद उसके माता-पिता ने आरोप लगाया था कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है।
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लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि यह बलात्कार और हत्या का जघन्य अपराध है और बाद में परिवार के सदस्यों का अपहरण कर लिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि जब उन्हें स्कूल बुलाया गया, तो उनके फोन और अन्य सामान ले लिए गए ताकि वे कोई तस्वीर न ले सकें और न ही पुलिस को बुला सकें।