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उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दर्ज द्रमुक की याचिका पर सुनवाई को राजी

Mon, 02 Dec 2019 11:36 AM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Mon, 02 Dec 2019 11:36 AM IST
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SC to hear DMK plea against EC decision to hold TN rural polls sans legal formalities
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले चुनाव आयोग के लिए कुछ निर्देश जारी करने का अनुरोध कर रही डीएमके की नई याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। न्यायालय पांच दिसंबर यानि बृहस्पतिवार को इस याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हुआ है।
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द्रमुक की ओर से दायर इस नयी याचिका में तमिलनाडु में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित रखने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने द्रमुक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि चुनाव आयोग ने सोमवार की सुबह घोषणा की कि तमिलनाडु में ग्रामीण निकाय चुनाव दो चरणों में 27 और 30 दिसंबर को होंगे।
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वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन पर्चे भरने की प्रक्रिया छह दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही कहा कि परिसीमन और आगामी चुनावों में सीटों को सुरक्षित रखे जाने संबंधी पहलुओं जैसी “कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए बिना” चुनाव प्रक्रिया तय कर दी गई है।


पीठ ने इस पर कहा, “मामले को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध करें।”  इस पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।

बता दें कि तमिलनाडु में  ग्रामीण निकाय चुनाव दो चरणों में 27 और 30 दिसंबर को होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव अधिसूचना छह दिसंबर को जारी की जाएगी।

नामांकन पत्र छह दिसंबर से 13 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन पत्रों की छंटनी 16 दिसंबर को होगी। नामांकन वापस लने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। मतगणना दो जनवरी को होगी।

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