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Supreme Court: क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर भंग की जा सकती है शादी? SC में सुनवाई

Wed, 28 Sep 2022 08:19 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 28 Sep 2022 08:19 PM IST
सार

अदालत ने कहा, दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है।

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SC starts hearing arguments on issue of dissolution of marriage by exercising power under Article 142
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर बहस शुरू की कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए व्यापक मानदंड क्या हो सकते हैं ताकि सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना उन्हें भंग किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के आदेशों और उसके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के आदेशों को लागू करने से संबंधित है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक दोष सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन विवाह का टूटना दोषारोपण के खेल के बिना स्थिति की जमीनी सच्चाई हो सकती है।

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अदालत ने कहा, दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि तलाक की याचिका दायर होने पर आमतौर पर आरोप और प्रतिवाद होते हैं।
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दोष सिद्धांत के मुद्दे पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा, यह भी मेरे विचार से बहुत व्यक्तिपरक है। एक दोष सिद्धांत क्या है? देखिए, कोई कह सकता है कि आरोप लगाए गए हैं, वह सुबह उठकर मेरे माता-पिता को चाय नहीं देती है। क्या यह एक दोष सिद्धांत है? आप चाय को बेहतर तरीके से बना सकते थे। पीठ ने कहा कि उनमें से बहुत से सामाजिक मानदंड से उत्पन्न हो रहे हैं, जहां कोई सोचता है कि महिला को यह करना चाहिए या पुरुषों को ऐसा करना चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, और वहां से हम गलती का श्रेय देते हैं। यह एक और चिंता है कि हम जो विशेषता रखते हैं वह वास्तव में एक गलती नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक मानदंड की समझ है कि किसी विशेष चीज को कैसे किया जाना चाहिए।"

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