SC: कोर्ट ने कहा- न्यायिक अफसरों के प्रमोशन इंटरव्यू में 50% अंक की शर्त सही, पंजाब-हरियाणा HC का फैसला बरकरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Wed, 14 Feb 2024 06:32 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि नियम मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ के पहलू पर मौन हैं, इसलिए हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी शर्त निर्धारित करना उचित था। याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला