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SC: कोर्ट ने कहा- न्यायिक अफसरों के प्रमोशन इंटरव्यू में 50% अंक की शर्त सही, पंजाब-हरियाणा HC का फैसला बरकरार

Wed, 14 Feb 2024 06:32 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 14 Feb 2024 06:32 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि नियम मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ के पहलू पर मौन हैं, इसलिए हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी शर्त निर्धारित करना उचित था। याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया था।

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SC said condition of 50% marks in promotion interview of judicial officers is correct
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्धारित उस मानदंड को बरकरार रखा जिसमें जिला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति चाहने वाले न्यायिक अफसरों को साक्षात्कार में न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करने की शर्त है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने 13 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली असफल उम्मीदवारों और हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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मामला हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 के नियम 8 में उल्लिखित पदोन्नति प्रक्रिया के तहत योग्यता-सह-वरिष्ठता के माध्यम से चयन के लिए 65 फीसदी कोटा से संबंधित था। हाईकोर्ट की कार्रवाई को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नियम मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं। हरियाणा राज्य ने इस आधार पर निर्देश पर आपत्ति जताई कि हाइकोर्ट ने मानदंड तैयार करने से पहले अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि नियम मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कट-ऑफ के पहलू पर मौन हैं, इसलिए हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी शर्त निर्धारित करना उचित था। याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया था। लेकिन इस तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया।

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