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सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टॉवर के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने वाली याचिका को किया खारिज
Mon, 10 Aug 2020 03:35 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 10 Aug 2020 03:35 PM IST
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में स्मॉग टॉवर स्थापित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि इससे चीनी कंपनियों को पैसा मिलेगा और यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था कि स्मॉग टॉवर वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है।
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SC rejects a plea to reconsider its decision for setting up of smog tower in Delhi to control air pollution.
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Petitioner's lawyer had pleaded that it will lead to money for Chinese companies & there was no scientific basis to prove that smog tower can control air pollution pic.twitter.com/EF5mRcv2Nw— ANI (@ANI) August 10, 2020
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