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राघव बहल को राहत: मीडिया महारथी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण, ईडी नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

Wed, 15 Dec 2021 04:33 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 15 Dec 2021 04:33 PM IST
सार

इससे पहले तीन दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। बहल ने उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। 

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SC protects media baron Raghav Bahl from coercive action of ED in money laundering case
media baron Raghav Bahl - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया महारथी राघव बहल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दे दी। ईडी द्वारा दायर मामले को लेकर शीर्ष कोर्ट ने बहल को संरक्षण प्रदान किया है। ईडी को निर्देश दिया गया है कि वह बहल के खिलाफ कोई दंडात्मक (गिरफ्तारी) कार्रवाई न करे।

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इससे पहले तीन दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। बहल ने उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। 
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सीजेआई एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को बहल की अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों को सुनने के बाद यह उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने बहल की ताजा अपील को इस मुद्दे पर लंबित अपील के साथ जोड़ने का भी आदेश दिया। विकास सिंह ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी है, इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।
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तीन दिसंबर को हाईकोर्ट ने बहल की याचिका पर ईडी को तीन सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग के अलावा, जांच अधिकारी द्वारा बहल को जारी नोटिस को भी चुनौती दी गई थी। 

बहल के खिलाफ ईडी का मामला आयकर (आई-टी) विभाग की शिकायत पर आधारित है। यह लंदन में एक अज्ञात संपत्ति खरीदने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत वर्ष  2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में कथित अनियमितताओं को लेकर बहल के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।

बहल के वकील ने कहा कि कालेधन मामले में कार्रवाई को दी गई चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और शीर्ष कोर्ट ने उन्हें सख्त कार्रवाई से राहत दी है, इसलिए ईडी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेज रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि बहल ने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच प्रक्रिया को जारी रखने का कोई आधार नहीं है। इससे उनके कारोबार, प्रतिष्ठा व जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। 

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