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Azam Khan: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

Mon, 25 Jul 2022 02:52 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 25 Jul 2022 02:52 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित याचिका काे खारिज कर दिया है।

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SC dismisses plea of Azam Khan to quash charge sheet in fake birth certificate case of son Abdullah Azam
सपा विधायक आजम खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर विधायक आजम खान को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित याचिका काे खारिज कर दिया है। दरअसल, आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। 

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न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

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दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप 
आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी दो जन्म प्रमाण पत्र हैं।
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2019 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में तीन जनवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की मदद की।

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