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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जनहित याचिका को किया खारिज

Fri, 21 Aug 2020 03:41 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 21 Aug 2020 03:41 PM IST
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Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi News Supreme Court alleged commission and omission
पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण की जांच के लिए तीन न्यायाधीश वाला पैनल गठित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं।

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले दो वर्षों में सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाला। इसके अलावा अब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गोगोई का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
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न्यायमूर्ति बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने पिछले दो सालों में सुनवाई के लिए दबाव क्यों नहीं डाला? उन्होंने कहा कि यह याचिका असंवैधानिक हो गई है क्योंकि गोगोई का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। पीठ ने याचिकाकर्ता अरुण रामचंद्र हुबलीकर से कहा कि माफ कीजिएगा हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।


याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल के दौरान कथित 'कमीशन और चूक' के लिए गोगोई के खिलाफ जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष दावा किया कि उसने अपनी याचिका की सूची के लिए शीर्ष अदालत के महासचिव से मुलाकात की थी लेकिन इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था। बता दें कि गोगोई पिछले साल 17 नवंबर को सीजेआई के पदभार से सेवामुक्त हो गए थे।

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