कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा नोटों पर स्लोगन लिखने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कश्मीरी अलगाववादियों ने दवारा साल 2013 में नोटों पर नारे लिखने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस ममाले पर गौर करने के लिए कहा है क्योंकि यह राष्ट्र हित का हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इसपर दो हफ्ते के अंदर जवाब दें क्योंकि यह राष्ट्रहित का मामला है।
The plea filed by one Satish Bhardwaj calls for CBI investigation against RBI for allowing notes to be exchanged. Bhardwaj alleged he had moved RBI and CBI for action in 2013 itself but did not get any response. https://t.co/asDtZMX7zr
— ANI (@ANI) January 7, 2020
अदालत में इस मामले से संबंधित याचिका सतीश भारद्वाज ने दायर की है। उन्होंने आरबीआई द्वारा नोट बदलने को मंजूरी देने के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वह 2013 में आरबीआई और सीबीआई के पास गए थे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।