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कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा नोटों पर स्लोगन लिखने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Tue, 07 Jan 2020 01:47 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 07 Jan 2020 01:47 PM IST
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SC asks Centre to look PIL against RBI decision to exchange notes defaced by separatist groups
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : social media

कश्मीरी अलगाववादियों ने दवारा साल 2013 में नोटों पर नारे लिखने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस ममाले पर गौर करने के लिए कहा है क्योंकि यह राष्ट्र हित का हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इसपर दो हफ्ते के अंदर जवाब दें क्योंकि यह राष्ट्रहित का मामला है।

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अदालत में इस मामले से संबंधित याचिका सतीश भारद्वाज ने दायर की है। उन्होंने आरबीआई द्वारा नोट बदलने को मंजूरी देने के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वह 2013 में आरबीआई और सीबीआई के पास गए थे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

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