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बैंक खाता आधार से जुड़ा न होने पर नहीं रोका जा सकता वेतन : हाईकोर्ट

Tue, 20 Nov 2018 06:45 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Tue, 20 Nov 2018 06:45 AM IST
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Salary can not be stopped if the bank is not linked to the bank account
law
बांबे हाईकोर्ट ने एक फैसले में सोमवार को कहा कि बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होने पर किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने पत्तन न्यास के एक कर्मचारी का वेतन इसी आधार पर 2016 से रोकने के केंद्र के निर्णय पर सवाल उठाया। 
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जस्टिस एएस ओका और एसके शिंदे की पीठ रमेश पुराले की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। पुराले मुंबई पत्तन न्यास में चार्जमैन हैं। पीठ ने कहा कि कर्मचारी का वेतन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह अपना बैंक खाता आधार नंबर से लिंक करने में विफल रहा। पुराले ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की ओर से 2015 में जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि वह अपने उस बैंक खाते को आधार से जोड़ें, जिसमें उनका वेतन डाला जाता है।  
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