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RSS: तमिलनाडु में आरएसएस ने 45 स्थानों पर निकाला रूट मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी DMK सरकार की अपील

Sun, 16 Apr 2023 04:30 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 16 Apr 2023 04:30 PM IST
सार

आरएसएस ने पिछले साल दो अक्तूबर मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। लेकिन राज्य की द्रमुक सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई व उसके कई सहयोगी ग्रुपों पर बैन लगाए जाने के बीच कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी।

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RSS did route march at 45 places in Tamil Nadu, Supreme Court rejected DMK govts appeal
RSS - फोटो : Twitter

विस्तार

उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) रविवार को तमिलनाडु में 45 स्थानों पर पथ संचलन (रूट मार्च) कर रहा है। लंबे समय बाद शीर्ष अदालत ने आरएसएस दो दिन पहले ही मार्च निकालने की अनुमति दी थी। इसके बाद पुलिस की ओर से मार्च निकालने के लिए 16 तारीख दी गई थी। 

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कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार ने नहीं दी थी अनुमति
आरएसएस ने पिछले साल दो अक्तूबर मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। लेकिन राज्य की द्रमुक सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) व उसके कई सहयोगी ग्रुपों पर बैन लगाए जाने के बीच कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी। 
 


 

शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मार्च निकालने पर दी सहमति
शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को राज्य की तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके साथ अदालत ने अपने आदेश में आरएसएस को राज्य के कई इलाकों में कुछ शर्तों के साथ मार्च निकालने पर अपनी सहमति दे दी। पिछले 27 मार्च को सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 


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