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Hindi News ›   India News ›   Road rage case: Petition against sentence given to Navjot Singh Sidhu Supreme Court to hear on 25th March

रोडरेज मामला: नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई सजा के खिलाफ याचिका पर 25 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Tue, 22 Mar 2022 03:37 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली। 
एजेंसी, नई दिल्ली।  Published by: देव कश्यप Updated Tue, 22 Mar 2022 03:37 AM IST
सार

मई 2018 में दिए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 65 वर्षीय व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा न सुनाकर केवल 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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Road rage case: Petition against sentence given to Navjot Singh Sidhu Supreme Court to hear on 25th March
नवजोत सिंह सिद्धू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने नवजोत सिंह सिद्धू को मई 2018 में सुनाए गए अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। यह मामला 1988 में रोडरेज से जुड़ा हुआ है। 

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जस्टिस एएम खानविलकर की विशेष पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लंच के बाद जैसे ही मामलों की सुनवाई के लिए पीठ बैठी जस्टिस खानविलकर ने कहा कि विशेष पीठ समीक्षा याचिका पर शुक्रवार को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी। पीठ शेष कार्य को निपटा रही है।
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25 फरवरी को शीर्ष अदालत ने याचिका पर दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता सिद्धू से कहा था। मई 2018 में दिए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 65 वर्षीय व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा न सुनाकर केवल 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट मृत बुजुर्ग के परिजनों द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था और इस मामले में नोटिस जारी किया था।

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