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Hindi News ›   India News ›   Relief to BJP MLA: High Court said - Women and Naik were in relationship for 29 years, can not be termed as rape

भाजपा विधायक को राहत : हाईकोर्ट ने कहा- 29 साल से महिला व नाईक रिलेशनशिप में थे, नहीं मान सकते दुष्कर्म 

Wed, 04 May 2022 01:10 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 04 May 2022 01:10 PM IST
सार

इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने विधायक नाईक को राहत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ नवी मुंबई पुलिस में एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। उस महिला ने दावा किया कि नाईक उसके बेटे के जैविक पिता हैं। 
 

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Relief to BJP MLA: High Court said - Women and Naik were in relationship for 29 years, can not be termed as rape
बॉम्बे हाईकोर्ट

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गणेश नाईक को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट जज ने कहा कि संबंधित महिला और नाईक 1993 से रिलेशनशिप में थे, इसलिए प्रथम दृष्ट्या इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। 

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इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने विधायक नाईक को राहत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ नवी मुंबई पुलिस में एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। उस महिला ने दावा किया कि नाईक उसके बेटे के जैविक पिता हैं। 
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इसके पहले सेशन कोर्ट विधायक नाईक की याचिका नामंजूर कर दी थी। एक महिला ने 7 अप्रैल को एक याचिका दायर कर कहा था कि वह 17 वर्षों से गणेश नाईक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसे एक 15 साल का बच्चा भी है जो कि गणेश नाईक का है। जब गणेश नाईक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो महिला ने 14 अप्रैल को सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में नाईक पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद 15 अप्रैल को महिला ने गणेश नाईक पर बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
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नाईक ने  पहले ठाणे सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान गणेश नाईक ने महिला के साथ संबंध होने की बात कबूल कर ली थी। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि नाईक ने उससे वादा किया था कि जब उसका बेटा पांच साल का हो जाएगा तब उसे पिता के तौर पर अपना नाम दे देंगे, लेकिन बाद में वे इससे मुकर गए। 

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