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Pension: 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत; पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी, महीना खत्म होने से पहले जमा होगी राशि

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Sat, 28 Sep 2024 05:20 PM IST
सार

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सभी बैंकों के सीपीपीसी खुले हैं। विभाग से पेंशन लेकर उसे संबंधित पेंशनधारक के खाते में सीपीपीसी ही रिलीज करता है।

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relief to 65 lakh pensioners There will be no delay in getting pension amount will deposited before month end
पेंशनर्स - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) को  पेंशनभोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिला है कि कुछ पेंशनभोगियों को उसी महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले माह के भी कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सबके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है।

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अब सभी पेंशनभोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ई-पीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतने पेंशनभोगियों के खाते में तय राशि भेज दी गई है। 
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बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना, उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पेंशन में देरी को लेकर उन्हें अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं।
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सभी बैंकों के सीपीपीसी खुले हैं। विभाग से पेंशन लेकर उसे संबंधित पेंशनधारक के खाते में सीपीपीसी ही रिलीज करता है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी के खाते में उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंच जानी चाहिए। मार्च महीने को छोड़कर, जिसमें पेंशन को अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए। 

बाकी के महीनों में आखिरी दिन या उससे पहले पेंशन राशि जमा हो जाए। मतलब, महीना खत्म होने से पहले ही पेंशनधारक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा 20 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि समय-समय पर पेंशनभोगियों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनभोगियों से उनके खातों में मासिक, पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट में देरी से वृद्धावस्था पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को परिहार्य वित्तीय कठिनाई और चिंता का सामना करना पड़ता है।


अब सीपीपीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित समयसीमा के अनुसार हर महीने पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में जमा कर दी जाए। निर्धारित समय सीमा से परे पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करने में किसी भी देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समय पर संवितरण की निगरानी के लिए, सभी सीपीपीसी को मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट के संबंध में महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह रिपोर्ट ई-पीपीओ साइट यानी https://eppo.nic.in पर लॉग इन कर जमा कराई जा सकती है।

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