हेलीकॉप्टर घोटाला : रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में व्यवसायी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज हो गई। इससे पहले रतुल पुरी ने अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई से पहले अपनी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाने को लेकर निचली अदालत को निर्देश देने के लिये दायर याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली थी। लेकिन अदालत ने उनकी अनुमति को खारिज करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं और वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में धन शोधन मामले में आरोपी हैं।
A Special Court in Delhi dismisses the anticipatory bail plea of businessman Ratul Puri, in connection with the AgustaWestland money laundering case. (File pic) pic.twitter.com/fGNYI1PDYY
— ANI (@ANI) August 6, 2019
पुरी के वकील ने जब याचिका वापस लेने का अनुरोध किया तो न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इसकी अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया। निचली अदालत ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दो अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा कहा था कि इस पर छह अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा।
पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमान याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन ईसीआईआर और पीएमएलए के तहत दर्ज बयान की प्रति उपलब्ध कराने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं किया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और अब क्या किया जा सकता है, जबकि निचली अदालत आज ही फैसला सुनाने वाली है। वहीं ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से पेश वकीलों डीपी सिंह और अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत के जज ने कहा है कि वह सभी मुद्दों पर एक साथ फैसला करेंगे।
निचली अदालत ने पुरी ने मंगलवार तक गिरफ्तारी से छूट दी थी।