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Hindi News ›   India News ›   Rajya Sabha polls: ECI raises objection to Sena MLA Kandes plea over invalid vote in High Court

Rajya Sabha elections: हाईकोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र में अवैध वोट का मामला, शिवसेना विधायक की याचिका पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति

Wed, 15 Jun 2022 01:13 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 15 Jun 2022 01:13 PM IST
सार

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मतदान केंद्र के प्रभारी चुनाव अधिकारी ने भी कहा है कि सागर का आरोप तथ्यात्मक ढंग से सही नहीं है और कांडे का वोट वैध है।

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Rajya Sabha polls: ECI raises objection to Sena MLA Kandes plea over invalid vote in High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

राज्यसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने अपने वोट को अवैध करार देने के चुनाव आयोग के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को चुनाव आयोग ने इस पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है।

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चुनाव आयोग ने यह आपत्ति भाजपा द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद ली है। शिवसेना विधायक कांडे ने अधिवक्ता अजिंक्य उदाने के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से उनके वोट देने के अधिकार की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि आयोग का फैसला रद्द किया जाए।
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बुधवार को हाईकोर्ट में आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड ने जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की पीठ के समक्ष कांडे की याचिका पर आपत्ति जताई। चंद्रचूड ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करना थी, क्योंकि वह आयोग के निर्णय को चुनौती दे रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह इन आपत्तियों पर 24 जून का दलीलें सुनेगी। 
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कांडे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 10 जून को महाराष्ट्र में हुए छह सीटों के  राज्यसभा चुनाव के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन कर वोट डाला था। उन्होंने मतपेटी में वोट डालने के पूर्व शिवसेना नेता सुनील प्रभु को मत पत्र दिखाया था। प्रभु ने ही व्हिप जारी किया था। विधायक योगेश सागर का यह आरोप सही नहीं है कि याचिकाकर्ता कांडे ने किसी अन्य दल के व्हिप को पर्चा दिखाया, उन्होंने सिर्फ प्रभु को ही मतपत्र दिखाया था। सागर को उसी वक्त मतदान हॉल में यह आपत्ति जताना थी, न कि उनके जाने के बाद।


याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मतदान केंद्र के प्रभारी चुनाव अधिकारी ने भी कहा है कि सागर का आरोप तथ्यात्मक ढंग से सही नहीं है और कांडे का वोट वैध है। भारी गहमागहमी के बीच हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें जीती हैं, वहीं महाराष्ट्र के सत्तारढ़ एमवीए के तीनों घटक दलों यानी कांग्रेस, शिवसेना व राकांपा ने एक-एक। 

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