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Railways: धोखाधड़ी की वारदातों पर लगाम लगाने की कवायद, रेलवे रियल टाइम में अप्रिय घटनाओं की करेगा निगरानी
Wed, 17 Jul 2024 10:17 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Wed, 17 Jul 2024 10:17 PM IST
सार
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को तत्काल रिपोर्टिंग और अप्रिय घटनाओं की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से विकसित रियल टाइम निगरानी तंत्र का पालन करने के लिए कहा है, ताकि दावों के लिए धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने की समस्या को समाप्त किया जा सके।
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धोखाधड़ी की वारदातों पर लगाम लगाने की कवायद
- फोटो : ANI
विस्तार
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) की ओर से अपने तीन मंडलों - प्रयागराज, झांसी और आगरा - को लिखे गए एक लिखित संदेश में कहा गया है, रेलवे बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी रेलवे को एनईआर की तरफ से तैयार की गई प्रणाली का पालन करना चाहिए। बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से विकसित किए गए नए तंत्र के तहत, रेल मंडल ऑनलाइन गूगल शीट बना रहे हैं, जिसके माध्यम से मुख्यालय स्तर पर निगरानी के लिए सभी अप्रिय घटनाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा।
इस वजह से रेलवे बोर्ड ने की कार्रवाई
रेलवे बोर्ड ने यह कार्रवाई तब की जब यह पता चला कि ट्रेनों की तरफ से मैन रन ओवर (एमआरओ) और अन्य अप्रिय घटनाओं से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी हुई थी, जिसके कारण रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, जिससे उसे भारी मात्रा में मुआवजा देना पड़ा।
नई व्यवस्था के तहत सभी को दी गई जिम्मेदारी
एनसीआर नोट में कहा गया है कि नई व्यवस्था के तहत, संबंधित स्टेशन के एसएम (स्टेशन मास्टर) को जैसे ही सूचना मिलेगी, वह ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का मेमो/बयान लेगा, जिसमें घटना की जानकारी के अलावा, उनका पूरा विवरण जैसे कि मुख्यालय स्टेशन, मोबाइल नंबर आदि होगा। इसमें कहा गया है कि रेलवे यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच का तरीका) नियम, 2020 के अनुसार, स्टेशन मास्टर संपूर्ण विवरण - अप्रिय घटना की विशिष्ट पहचान संख्या, घटना का किलोमीटर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीटीई, अप्रिय घटना की प्रकृति और अन्य विवरण - निर्धारित फॉर्म-1 और अप्रिय घटना रजिस्टर में दर्ज करेगा।
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सभी डिवीजनों को गूगल शीट तैयार करने को कहा गया
बोर्ड के फैसले के बाद, कई रेलवे जोन ने अपने डिवीजनों को वास्तविक समय में अप्रिय घटनाओं का विवरण दर्ज करने के लिए एक गूगल शीट तैयार करने को कहा है ताकि मुख्यालय इसकी निगरानी कर सके। एनसीआर नोट में कहा गया है, कि दस्तावेजों की सही फीडिंग और अपलोडिंग सुनिश्चित करने के लिए, डिवीजनों में सीनियर डीसीएम (वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर) और मुख्यालय में डिप्टी सीसीएम (डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर) / दावों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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इस वजह से रेलवे बोर्ड ने की कार्रवाई
रेलवे बोर्ड ने यह कार्रवाई तब की जब यह पता चला कि ट्रेनों की तरफ से मैन रन ओवर (एमआरओ) और अन्य अप्रिय घटनाओं से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी हुई थी, जिसके कारण रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, जिससे उसे भारी मात्रा में मुआवजा देना पड़ा।
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नई व्यवस्था के तहत सभी को दी गई जिम्मेदारी
एनसीआर नोट में कहा गया है कि नई व्यवस्था के तहत, संबंधित स्टेशन के एसएम (स्टेशन मास्टर) को जैसे ही सूचना मिलेगी, वह ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का मेमो/बयान लेगा, जिसमें घटना की जानकारी के अलावा, उनका पूरा विवरण जैसे कि मुख्यालय स्टेशन, मोबाइल नंबर आदि होगा। इसमें कहा गया है कि रेलवे यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच का तरीका) नियम, 2020 के अनुसार, स्टेशन मास्टर संपूर्ण विवरण - अप्रिय घटना की विशिष्ट पहचान संख्या, घटना का किलोमीटर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीटीई, अप्रिय घटना की प्रकृति और अन्य विवरण - निर्धारित फॉर्म-1 और अप्रिय घटना रजिस्टर में दर्ज करेगा।
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सभी डिवीजनों को गूगल शीट तैयार करने को कहा गया
बोर्ड के फैसले के बाद, कई रेलवे जोन ने अपने डिवीजनों को वास्तविक समय में अप्रिय घटनाओं का विवरण दर्ज करने के लिए एक गूगल शीट तैयार करने को कहा है ताकि मुख्यालय इसकी निगरानी कर सके। एनसीआर नोट में कहा गया है, कि दस्तावेजों की सही फीडिंग और अपलोडिंग सुनिश्चित करने के लिए, डिवीजनों में सीनियर डीसीएम (वरिष्ठ डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर) और मुख्यालय में डिप्टी सीसीएम (डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर) / दावों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।