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सुप्रिया सुले की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने टैक्सी दलाल को पकड़ा, मुकदमा दर्ज

Fri, 13 Sep 2019 06:34 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 13 Sep 2019 06:34 PM IST
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Railway police arrests taxi broker after NCP MP Supriya Sule complaint, case filed
सुप्रिया सुले
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) सांसद सुप्रिया सुले ने दादर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक टैक्सी दलाल पर कथित तौर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
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सुले ने रेलवे पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में कहा कि कुलजीत सिंह मल्होत्रा नामक शख्स उनके रेलवे कोच में घुस गया और रास्ता रोककर पूछा कि क्या उन्हें टैक्सी की जरूरत है?
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राकंपा अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुले ने ट्वीट किया, ‘‘स्पष्ट रूप से यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की।’’
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सुले ने उस शख्स की तस्वीर खींच ली और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बाद में रेलवे सुरक्षा बल ने सूचित किया कि उस शख्स को पकड़कर उस पर जुर्माना लगाया गया है।




बारामती से सांसद सुले ने कहा, ‘‘अगर कानून के तहत दलाली की इजाजत है तो इसे रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर इजाजत नहीं देनी चाहिए बल्कि इसे टैक्सी स्टैंड तक सीमित रखना चाहिए।’’

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 42 वर्षीय मल्होत्रा को पकड़कर भारतीय रेलवे कानून-1989 की धारा 145-बी (उपद्रव एवं अभद्रता करना), धारा-147 (अवैध तरीके से रेलवे के परिसर में प्रवेश करना) और धारा-159 (कठोर और लापरवाह व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मध्य रेलवे के मुंबई प्रभाग के वरिष्ठ प्रभागीय आयुक्त के. के. अशरफ ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वैध टिकट नहीं होने पर मल्होत्रा पर 260 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।


इसके अलावा शहर की यातायात पुलिस ने भी लाइसेंस नहीं होने पर 200 रुपये और बिना वर्दी टैक्सी चलाने पर अतिरिक्त 200 रुपये का चालान किया। 



 
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