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Rahul Gandhi: कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मिली तबादले की धमकी, राहुल गांधी बोले- संस्था दर संस्था पर बुलडोजर चला रही भाजपा

Tue, 05 Jul 2022 08:50 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 05 Jul 2022 08:50 PM IST
सार

कांग्रेस नेता ने 'डरो मत' हैशटैग के साथ अपने ट्वीट में लिखा- कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दी गई। संस्था दर संस्था पर भाजपा द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है।

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Rahul gandhi attacks BJP after Karnataka HC judge says he was threatened with transfer
कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश और कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें तबादले की धमकी दी गई थी। जज ने एसीबी को लेकर कहा था कि यह एक 'कलेक्शन सेंटर' बन गया है। इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है और उस पर संस्थाओं को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। 
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राहुल गांधी ने अदालती कार्यवाही के उस हिस्से का एक वीडियो भी साझा किया है जिस दौरान जज ने कहा था कि एसीबी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें तबादला करने की धमकी दी गई थी। 
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कांग्रेस नेता ने 'डरो मत' हैशटैग के साथ अपने ट्वीट में लिखा- कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के एक जज को धमकी दी गई। संस्था दर संस्था पर भाजपा द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। हममें से प्रत्येक को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए।
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कांग्रेस कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला करती रही है। राहुल गांधी ने सोमवार को पुलिस भर्ती घोटाले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बर्खास्त करने की मांग की थी।


जस्टिस संदेश ने यह भी कहा था कि वह इस तरह की धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने यह टिप्पणी पिछले सप्ताह एसीबी और उसके कामकाज के खिलाफ बेंगलुरु शहर के उपायुक्त के कार्यालय में एक उप-तहसीलदार पी.एस.महेश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। 

कार्यालय के दो कर्मचारियों को भूमि विवाद में आदेश के बदले पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस बात  पर आपत्ति जताई थी कि कैसे वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है और केवल कनिष्ठ कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी मामले में एसीबी ने सोमवार को आईएएस अफसर और बेंगलुरु शहर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ जे को गिरफ्तार किया है। 
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