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एनसीआर में आवाजाही पर रोक को लेकर केंद्र, यूपी, हरियाणा और दिल्ली से जवाब तलब
Sat, 16 May 2020 07:08 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 16 May 2020 07:08 AM IST
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supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही पर लगी रोक पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया कि बॉर्डर सील होने के कारण स्वीकृत गतिविधियों के लिए भी दिल्ली एनसीआर में आवाजाही नहीं हो पा रही है जो गृहमंत्रालय के नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
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जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस याचिका पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करने को कहा। गुरुग्राम निवासी रोहित भल्ला ने याचिका में हरियाणा और यूपी प्रशासन द्वारा कथित तौर पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने को आसांविधानिक करार देने की मांग की है। इसमें 29 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत के लिए आए आदेश और 3 मई को यूपी के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए आए आदेश का जिक्र किया गया है।
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ये आदेश संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा जारी हुए थे जिनमें सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये आदेश पहली मई को आए केंद्रीय गृहमंत्रालय के उस आदेश का उल्लंघन हैं जिसमें स्वीकृत गतिविधियों के लिए आवाजाही को मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने ऐसे आदेशों को गैरकानूनी करार देने की मांग की थी।
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याचिका में दावा किया गया कि एनसीआर में रहने वाले जिन लोगों के रिश्तेदार या करीबी बॉर्डर के उस पर रहते हैं, उन्हें अपने करीबियों से मिलने में बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि पुलिस उन्हें बॉर्डर पार नहीं करने देते हैं। याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को सामान्य नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट अब इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।