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Pune Car Accident: पुणे मामले में चार आरोपी गिरफ्तार; फडणवीस बोले- बोर्ड का फैसला चौंकाने वाला था
Tue, 21 May 2024 05:36 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 21 May 2024 05:36 PM IST
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porsche car
- फोटो : PTI
पुणे कार दुर्घटना केस में गिरफ्तार तीन आरोपियों को पुणे की विशेष अदालत ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों एक रेस्तरां मालिक और विभिन्न रेस्तरां के दो प्रबंधकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी कोसी रेस्तरां के मालिक नमन प्रल्हाद भूतड़ा, इसके प्रबंधक सचिन काटकर और ब्लैक क्लब होटल के प्रबंधक संदीप सांगले को अदालत में पेश किया गया।
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सात दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों के स्वामित्व या प्रबंधन वाले प्रतिष्ठानों ने लड़के और उसके दोस्तों को उनकी उम्र की पुष्टि किए बिना शराब परोसी। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी पोंक्षे ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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17 वर्षीय लड़के के पिता गिरफ्तार
17 वर्षीय लड़के के पिता को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उसे बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
इससे पहले पुणे पुलिस के प्रमुख ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 साल लड़के की कथित संलिप्तता वाले कार हादसे संबंधी मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।
फडणवीस ने कही यह बात
मामले में फडणवीस ने कहा कि पुणे में हुई घटना परेशान करने वाली है। मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अब तक क्या हुआ है और क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका जायजा लिया। पुणे में भारी सार्वजनिक आक्रोश था। जब नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया तो इस पर बोर्ड ने काफी नरम रुख अपनाया। दो लोगों की मौत के बावजूद आरोपी नाबालिग को 15 दिनों के लिए समाज सेवा करने को कहा गया। पुलिस की ओर से दी गई अर्जी में लिखा गया है कि उम्र थी 17 साल 8 महीने, ये जघन्य अपराध है। निर्भया केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस केस में बदलाव किया गया था। वो था- अगर आरोपी की उम्र 16 साल से ज्यादा है और अपराध जघन्य है तो उसे वयक्स अपराधी माना जा सकता है। यह किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित किया गया एक आश्चर्यजनक आदेश था। पुलिस उच्च न्यायालय में गई और उन्होंने संज्ञान लिया है।
अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना जिस पोर्शे कार से हुई थी, उसे कथित तौर पर 17 साल का किशोर चला रहा था। कार ने रविवार तड़के कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी। पुलिस ने इस कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल लड़के के पिता को हिरासत में ले लिया है और नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में दो होटल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। लड़के का पिता एक ‘रियल एस्टेट’ कारोबारी है।
क्या है मामला?
दरअसल, कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। तभी तेज गति से आ रही पोर्शे कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। दोनों की उम्र 24 वर्ष थी। वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।