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Madras HC: हाईकोर्ट ने कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो को दी अनुमति; अवैध रेत खनन मामले में दिया ये आदेश

Fri, 15 Mar 2024 05:15 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 15 Mar 2024 05:15 PM IST
सार

Madras HC: मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा को कोयंबटूर में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो कराने की अनुमति दी है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों और परीक्षा का हवाला देते हुए चार किलोमीटर लंबे रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

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Produce certain documents in Red Sand Mining case-HC
मद्रास उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार की शाम कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को अनुमति दी। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने भाजपा और राज्य सरकार का पक्ष सुना और उसके बाद फैसला सुनाया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों और परीक्षा का हवाला देते हुए चार किलोमीटर लंबे रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

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अवैध रेत खनन मामला में निचली अदालत का आदेश रद्द
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अवैध रेत खनन मामले के एक आरोपी द्वारा मांगे गए कुछ दस्तावेजों को पेश करने से इनकार कर दिया गया था। आरोपी द्रमुक के पूर्व मंत्री के. पोनमुडी का करीबी सहयोगी माना जाता है। अवैध रेत खनन के मामले में उसके अलावा चार अन्य लोग भी आरोपी हैं। 

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न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने वी. जयचंद्रन की ओर से दायर याचिका को स्वीकार किया और सांसदों व विधायकों की विशेष अदालत के 12 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द किया। हाल के एक आदेश में न्यायाधीश ने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए संबंधित दस्तावेज तुरंत मंगाए। 

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न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील अबुदुकुमार राजारत्नम की दलीलों को माना और कहा, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए आवेदन दायर किया था, जिन पर वह जिरह के दौरान बात करना चाहता था। न्यायाधीश ने कहा, ये दस्तावेज 12 जनवरी और 24 अप्रैल 2012 को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में थे। 

उन्होंने आगे कहा, याचिकाकर्ता के मुताबिक इन दस्तावेजो को जिरह के दौरान आरडीओ के समकक्ष रखना होगा, ताकि मामले में प्रभावी ढंग से अपना बचाव किया जा सके। निचली अदालत ने इस आवेदन को इस आधार पर खारिज किया कि याचिकाकर्ता संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां पेश किए बिना पूरी फाइल पेश करने की मांग कर रहा है। 

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