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Prince Murder Case: आरोपी को नाबालिग मानकर ही चलेगा केस, प्रिंस के पिता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Wed, 13 Jul 2022 11:50 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 13 Jul 2022 11:50 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए कहा है कि, 2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड के आरोपी पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

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Prince Murder Case: Supreme Court said accused of 2017 Gurugram school murder case treated as juvenile Act
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में 2017 में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में मृतक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नाबालिग छात्र के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वारदात के समय आरोपी की उम्र साढ़े 16 साल थी। ऐसे में उसको नाबालिग मानकर ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 

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दरअसल, मृतक छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें हाईकोर्ट ने आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाए जाने से इंकार कर दिया था। मृतक के पिता की मांग थी कि आरोपी को बालिग मानकर आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए कहा है कि, 2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड के आरोपी पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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निजी स्कूल में हुई थी प्रिंस की हत्या 
आठ सितंबर, 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में प्रिसं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बस चालकर को गिरफ्तार किया था। हालांकि, जब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो पूरा मामला ही पलट गया। सामने आया कि छात्र की हत्या 16 साल के एक दूसरे छात्र ने की थी। 

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