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नीट: अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मांगी कानूनी सलाह
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sun, 22 May 2016 04:56 AM IST
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- फोटो : pti
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राज्य बोर्डों को इस वर्ष संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के दायरे से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने कानूनी सलाह मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति इस अध्यादेश पर स्पष्टता चाहते हैं।
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इसके लिए वह अपने कानूनी विशेषज्ञों से कुछ सवालों पर सलाह ले रहे हैं।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा शुक्रवार को मंजूर किए गए अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ‘आंशिक रूप से’ पलट दिया गया है, जिसके मुताबिक सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आते हैं। हालांकि सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अध्यादेश द्वारा दी गई छूट केवल राज्य सरकारों की सीटों के लिए है। निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्यों के लिए आरक्षित सीटें भी छूट के दायरे में आएंगी।
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