फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   President Ramnath Kovind approves bankruptcy law amendment ordinance

दिवालिया कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब कर्जदाता कहलाएंगे घर खरीदार  

Thu, 07 Jun 2018 06:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 07 Jun 2018 06:25 AM IST
विज्ञापन
President Ramnath Kovind approves bankruptcy law amendment ordinance

नए दिवालिया कानून के तहत घर खरीदारों के साथ अब कर्जदाता यानी लेनदार की तरह व्यवहार किया जाएगा। इससे संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। 

विज्ञापन


इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी मिलने के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि इस अध्यादेश से घर खरीदारों को कर्जदाता का दर्जा मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इससे उन्हें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे नीति निर्धारण प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा घर खरीदार दोषी बिल्डरों के खिलाफ धारा-7 का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। 
विज्ञापन


धारा-7 ऋणदाताओं को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। यानी यदि कोई रियल एस्टेट कंपनी यदि दिवालिया घोषित होती है तो उसकी नीलाम की गई संपत्ति में उन खरीदारों का भी एक तय हिस्सा होगा, जिन्होंने घर पाने के लिए कंपनी को एडवांस में मोटी रकम दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


लघु, छोटे और मझोले उद्योगों को भी मिलेगा फायदा 

बयान के मुताबिक, इस कानून के तहत लघु, छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को भी फायदा होगा क्योंकि इसमें इन उद्योगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार अब जरूरत पड़ने जनहित में उन एमएसएमई क्षेत्र को दिवालिया कानून से बाहर रख सकती है, जिन्होंने प्रोजेक्ट में निवेश किया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed