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Hindi News ›   India News ›   Police Registered Case Against Peon Sexual harassment of minor student in Mumbai school in Gamdevi area

Maharashtra: मुंबई के स्कूल में नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न, आरोपी चपरासी गिरफ्तार, POCSO के तहत मामला दर्ज

Sun, 11 Sep 2022 12:32 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 11 Sep 2022 12:32 PM IST
सार

पांच सितंबर को, चपरासी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाया और कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ।

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Police Registered Case Against Peon Sexual harassment of minor student in Mumbai school   in Gamdevi area
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social media

विस्तार

मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के स्कूल परिसर में एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसका पीछा करने के आरोप में स्कूल के 28 वर्षीय एक चपरासी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह अपराध तब सामने आया जब 15 वर्षीय लड़की के माता-पिता ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और उस स्कूल से संपर्क किया जहां वह पढ़ती थी।

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नाबालिग लड़की को अकेला पाकर चपरासी करता था छेड़खानी 
5 सितंबर को, चपरासी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाया और कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ। अधिकारी ने बताया कि तब से आरोपी ने गामदेवी इलाके में स्थित स्कूल में रिपोर्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्कूल ने बाद में गामदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चपरासी ने कथित तौर पर स्कूल परिसर में छात्र को कई बार परेशान किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लड़की के मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल भी की थी।
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इन धाराओं में मामला दर्ज, 14 दिनों की पुलिस हिरासत
आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।  अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बाद में तलाशी अभियान शुरू किया और तकनीकी इनपुट की मदद से उन्होंने शुक्रवार को पड़ोसी पालघर जिले के विरार से आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को बाद में एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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