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पुलिस पर लगा कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के अहम गवाह को प्रताड़ित करने का आरोप 

Wed, 08 Aug 2018 09:56 PM IST
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Aug 2018 09:56 PM IST
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Police charged with harassing key witness of gangrape kathua case

कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के अहम गवाह तालिब हुसैन को फर्जी रेप मामले में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के कथित आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मालूम हो कि हुसैन के एक करीबी रिश्तेदार ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दायर की है।     

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई केदौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से सवाल किया कि हुसैन केखिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे कस्टडी में रखा गया है, ऐसे में हैबियस कॉरपस की याचिका कैसे दायर की जा सकती है। आप अपनी शिकायत मजिस्ट्रेट से कर सकती हैं।  
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इस पर इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट केपूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत वैध हो या अवैध, अगर कस्टडी में प्रताड़ित किया जा रहा हो तो इस तरह की याचिका दायर की जा सकती है। 
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इसकेबाद पीठ ने राज्य सरकार को याचिका में लगाए गए आरोप पर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि फर्जी बलात्कार केएक मामले में तालिब हुसैन को जबरन कस्टडी में रखा गया है और पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है।  

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