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Odisha: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 31 Jan 2023 11:09 PM IST
सार

अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित नाबालिग लड़की को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। यह घटना 7 नवंबर, 2017 को ठाकुरमुंडा के पास ओरियम गांव में हुई थी, जब नाबालिग लड़की अपने घर के पास खेल रही थी।    

POCSO court sentences rapist to 10 yrs in Rigorous imprisonment in odisha
court Order

विस्तार

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग (11 वर्षीय) से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति (22 वर्षीय) को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना साल 2017 में हुई थी। 


विशेष लोक अभियोजक अभिन्ना कुमार पटनायक ने बताया कि मयूरभंज विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी खेतरा मुंडा पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।    


अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित नाबालिग लड़की को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। यह घटना 7 नवंबर, 2017 को ठाकुरमुंडा के पास ओरियम गांव में हुई थी, जब नाबालिग लड़की अपने घर के पास खेल रही थी।    
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