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Hindi News ›   India News ›   PM Modi degree defamation case: Court asks AAP leaders Kejriwal, Sanjay Singh to appear before it on 26 July

Gujarat: अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को 26 जुलाई को पेश होने को कहा, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला

Thu, 13 Jul 2023 03:28 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, अहमदाबाद।
पीटीआई, अहमदाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 13 Jul 2023 03:28 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। दोनों नेताओं को आज ही पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने छूट संबंधी आवेदन दायर कर कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह दिल्ली में भारी बारिश के कारण पेश नहीं हो सके।

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PM Modi degree defamation case: Court asks AAP leaders Kejriwal, Sanjay Singh to appear before it on 26 July
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" बयानों से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 26 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

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आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। यहां की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने पूर्व में दोनों नेताओं को गुरुवार (13 जुलाई) को पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन, उनके वकील ने छूट संबंधी आवेदन दायर कर कहा कि केजरीवाल और सिंह दिल्ली में भारी बारिश के कारण पेश नहीं हो सके। गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने याचिका का विरोध नहीं किया, लेकिन अदालत से आग्रह किया कि आप नेताओं को अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाए क्योंकि मुकदमे में देरी हो रही है।
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पेशी से छूट संबंधी उनकी याचिका पर विचार करने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल ने केजरीवाल और सिंह को 26 जुलाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, आप नेताओं के वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 के तहत एक और याचिका दायर की, जिसमें अदालत से गुजरात उच्च न्यायालय में संबंधित मामले की सुनवाई के मद्देनजर, इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया।
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जीयू के वकील नायर ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके बाद आप नेताओं ने याचिका पर जोर नहीं दिया और इसे वापस ले लिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यह देखने के बाद दोनों आप नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता प्रतीत होता है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द किए जाने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या कहा गया है शिकायत में?
शिकायत में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलनों और ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए। इसमें कहा गया कि गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और उनका उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। 


क्या कहा था केजरीवाल और संजय सिंह ने?
शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत और केजरीवाल के हवाले से की गई कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं: "यदि कोई डिग्री है और यह वास्तविक है, तो इसे क्यों नहीं दिया जा रहा है?" उनकी दूसरी टिप्पणी में कहा गया था, वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह फर्जी हो सकती है और 'यदि प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का पीएम बन गया। विश्वविद्यालय के अनुसार, संजय सिंह ने कहा था कि 'वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।' शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि केजरीवाल और सिंह के बयानों से किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाएगा कि जीयू नकली और फर्जी डिग्रियां जारी करता है।

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