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ईवीएम, वीवीपैट, ईटीएस के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग जाएं
Mon, 24 Feb 2020 08:51 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 24 Feb 2020 08:51 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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ईवीएम, वीवीपैट और ईटीएस के सोर्स कोड यानी सॉफ्टवेयर के स्वतंत्र ऑडिट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। याचिका में चुनाव आयोग को इनके ऑडिट करा इसे वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत शरण की खंड पीठ ने याचिकाकर्ता वकील सुनील अहया से इस मामले में चुनाव आयोग के पास अपील करने को कहा। अगर आयोग ऐसा करने से इनकार करता है तब याचिकाकर्ता तीन हफ्ते के बाद कोर्ट आ सकता है। सुनील ने जनवरी में यह याचिका दाखिल की थी।
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इसमें कहा गया कि ईवीएम, वीवीपैट और ईटीएस तीनों के सॉफ्टवेयर की चुनावों के संचालन में अहम भूमिका है। ऐसे में इसका स्वतंत्र ऑडिट कराया जाना चाहिए। सुनील ने दिसंबर 2018 में भी यह याचिका दाखिल की थी। तब तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
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