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कोविड 19 : तीसरी लहर से पहले बंद अस्पताल खोले जाएं, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Fri, 04 Jun 2021 05:47 PM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 04 Jun 2021 05:47 PM IST
सार
याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि अग्रिम पंक्ति के जिन योद्धाओं की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु हो गई, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी योजना तैयार की जाए।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि बंद पड़े अस्पतालों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर शुरू करने तथा मुहल्ला क्लीनिकों में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि अग्रिम पंक्ति के जिन योद्धाओं की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु हो गई, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी योजना तैयार की जाए।
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दिल्ली के एक निवासी द्वारा दायर याचिका में उन सभी अस्पतालों के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इसके अलावा मांग की गई है कि बंद पड़े मुहल्ला क्लीनिकों के कर्मचारियों का उपयोग ‘टेली-कंसल्टेंट’ या कोविड केंद्रों की निगरानी के लिए किया जाए। याचिका में दलील दी गई है कि यदि कोविड की तीसरी लहर को लेकर आवश्यक उपाय नहीं किए गए, तो कई लोगों की जान जा सकती है।