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अब शरीर पर टैटू गुदवाना पड़ेगा भारी, जा सकती है वायुसेना की नौकरी
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Fri, 02 Feb 2018 02:50 PM IST
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भारतीय वायुसेना में अब उन युवाओं की नौकरी पक्की नहीं कही जा सकती है जिनके शरीर पर टैटू बने हैं। इस नियम को अब न्यायिक मान्यता मिल गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वायुसेना के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसमें उसने एक विमान चालक की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। उस युवा ने अपनी बांह की कलाई के बाहरी ओर एक स्थायी टैटू गुदवा लिया था।
वायुसेना ने कुछ तरह के टैटू को लेकर छूट और मंजूरी दी हुई है। इसमें आदिवासियों के लिए भी छूट शामिल है जो कि अपने रीति-रिवाजों के अनुसार टैटू बनवाते हैं। न्यायाधीश हिमा कोहली और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार के शरीर पर बना टैटू सेना द्वारा दिए गए छूट के दायरे के अनुरूप नहीं था। वहीं अपना आवेदन जमा करने के समय भी वह अपने टैटू का फोटो जमा कर पाने में विफल रहा जबकि वायुसेना द्वारा विज्ञापन में इसका निर्देश जारी किया था।
वायुसेना के सलाहकार ने यह स्पष्ट किया कि केवल कलाई की कोहनी के अंदर, हाथ के पिछले या पंजे के पिछले हिस्से पर टैटू की छूट देने के साथ अपनी रीति-रिवाजों के कारण टैटू बनवाने वाले आदिवासियों को छूट दी गई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वायुसेना के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसमें उसने एक विमान चालक की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। उस युवा ने अपनी बांह की कलाई के बाहरी ओर एक स्थायी टैटू गुदवा लिया था।
वायुसेना ने कुछ तरह के टैटू को लेकर छूट और मंजूरी दी हुई है। इसमें आदिवासियों के लिए भी छूट शामिल है जो कि अपने रीति-रिवाजों के अनुसार टैटू बनवाते हैं। न्यायाधीश हिमा कोहली और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार के शरीर पर बना टैटू सेना द्वारा दिए गए छूट के दायरे के अनुरूप नहीं था। वहीं अपना आवेदन जमा करने के समय भी वह अपने टैटू का फोटो जमा कर पाने में विफल रहा जबकि वायुसेना द्वारा विज्ञापन में इसका निर्देश जारी किया था।
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वायुसेना के सलाहकार ने यह स्पष्ट किया कि केवल कलाई की कोहनी के अंदर, हाथ के पिछले या पंजे के पिछले हिस्से पर टैटू की छूट देने के साथ अपनी रीति-रिवाजों के कारण टैटू बनवाने वाले आदिवासियों को छूट दी गई है।
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