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दाखिला नहीं देने वाले मेडिकल कॉलेज पर जुर्माना, 19 छात्रों को देने होंगे 20-20 लाख  

Mon, 25 Jun 2018 05:19 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 25 Jun 2018 05:19 AM IST
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Penalties on medical colleges not giving admission, 19 students will have to pay 20-20 lakhs
supreme court
छह साल पहले 19 प्रतिभाशाली छात्रों को गलत और गैरकानूनी तरीके से दाखिले देने से इनकार करने पर महाराष्ट्र स्थित एक मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कॉलेज को हर छात्र को 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है।  
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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने महाराष्ट्र के जलगांव स्थित डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को तीन महीने में यह रकम प्रवेश नियंत्रण समिति के पास जमा कराने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस समिति का गठन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए किया है। इन 19 छात्रों को कॉलेज ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में 2012-13 के सत्र में गलत तरीके से दाखिला देने से मना कर दिया था।  
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पीठ ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की और बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के निर्देश को खारिज कर दिया क्योंकि संस्थान छात्रों को जुर्माना चुकाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कॉलेज ने तीन माह में प्रवेश नियंत्रण समिति में जुर्माने की राशि जमा नहीं की और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी तो हाईकोर्ट का 27 मार्च का आदेश बरकरार रहेगा। पीठ ने समिति को अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 
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