{"_id":"5d3961ef8ebc3e6d046f7b53","slug":"payal-tadvi-suicide-case-bombay-high-court-adjourns-hearing-in-bail-application-of-accused-doctors","type":"story","status":"publish","title_hn":"पायल तड़वी आत्महत्या: 30 जुलाई को आरोपी डॉक्टरों की जमानत पर सुनवाई, वीडियो रिकोर्डिंग का आदेश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पायल तड़वी आत्महत्या: 30 जुलाई को आरोपी डॉक्टरों की जमानत पर सुनवाई, वीडियो रिकोर्डिंग का आदेश
Thu, 25 Jul 2019 01:38 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 25 Jul 2019 01:38 PM IST
विज्ञापन
पायल तडवी (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुंबई में मेडिकल की छात्रा डॉ पायल तड़वी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार (30 जुलाई) तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
Payal Tadvi suicide case: Bombay High Court adjourns the hearing in the bail application of the accused doctors, till next Tuesday (30 July). The court has ordered for video recording of the bail plea hearing. pic.twitter.com/AZJ9vLbdy4
— ANI (@ANI) July 25, 2019विज्ञापन
बता दें कि 26 साल की तड़वी ने 22 मई को टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से जुड़े बीवाईएल अस्पताल के हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मां ने तीनों सीनियरों के खिलाफ पुलिस में उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पायल, तड़वी भील मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी और उसे अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे से दाखिला मिला था। इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साईं ने कहा था कि जांच में कई खामियां हैं।
उन्होंने कहा था, 'कॉलेज के डीन पायल के शव को कमरे से हटाने और पुलिस की अनुपस्थिति में आपातकालीन विभाग में ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है। कमरे को तुरंत सील भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जांच हुई है वह प्रोटोकॉल के तहत नहीं है।'