फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Parsi women has been allowed to go to Temple of Silence

पारसी महिला को टेंपल ऑफ साइलेंस में जाने की इजाजत मिली

Fri, 15 Dec 2017 11:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Dec 2017 11:22 AM IST
विज्ञापन
Parsi women has been allowed to go to Temple of Silence

वलसाड पारसी पंचायत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करने वाली पारसी महिला गुलरख गुप्ता को पिता की मृत्यु पर प्रार्थना के लिए टेंपल ऑफ साइलेंस जाने की इजाजत देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इजाजत सिर्फ इस मामले तक सीमित है। यह नजीर नहीं होगी। पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत को इस संबंध में निर्देश लाने के लिए कहा था। 

विज्ञापन


वलसाड पारसी पंचायत की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ केसमक्ष कहा कि पंचायत गुलरख गुप्ता को पिता की मृत्यु पर प्रार्थना के लिए टेंपल ऑफ साइलेंस जाने की इजाजत देने को तैयार है। 
विज्ञापन


पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा था कि पंचायत कठोर न बने और वह दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करने वाली महिलाओं को टेंपल ऑफ साइलेंस में जाने की इजाजत दें। पीठ ने कहा था कि महिला प्रार्थना केलिए टेंपल ऑफ साइलेंस में जाना चाहती है। इसकेलिए महिला को याचिका क्यों दायर करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर पारसी महिला स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत किसी दूसरे धर्म केव्यक्ति केसाथ शादी करती है तो वह अपनी धार्मिक पहचान खो बैठती है। गुलरख ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मसले को संविधान पीठ केपास भेज दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed