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दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, संसद में बिल हुआ पास
Wed, 04 Dec 2019 08:22 PM IST
अमित कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमित कुमार
Updated Wed, 04 Dec 2019 08:22 PM IST
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संसद भवन (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी आई है। संसद में बुधवार को दिल्ली की 1731 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
इस विधेयक से करीब 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को राज्यसभा ने बुधवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा।
लोकसभा से इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही मंजूरी मिल चुकी है। बिल पर चर्चा करते हुए आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसके कानून बनने पर दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिलने पर ये कालोनियां अपने आप ही नियमित हो जाएंगी।
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इन कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर महिला या उसके पति या फिर परिवार के अन्य पुरुष सदस्य के नाम से संयुक्त रूप से संपत्ति का पंजीकरण किया जाएगा।
इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर इसके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का भी आरोप लगाया। हालांकि इसके प्रावधानों का उन्होंने समर्थन किया।
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इस विधेयक से करीब 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को राज्यसभा ने बुधवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा।
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लोकसभा से इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही मंजूरी मिल चुकी है। बिल पर चर्चा करते हुए आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसके कानून बनने पर दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिलने पर ये कालोनियां अपने आप ही नियमित हो जाएंगी।
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इन कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर महिला या उसके पति या फिर परिवार के अन्य पुरुष सदस्य के नाम से संयुक्त रूप से संपत्ति का पंजीकरण किया जाएगा।
इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर इसके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का भी आरोप लगाया। हालांकि इसके प्रावधानों का उन्होंने समर्थन किया।