{"_id":"571027394f1c1b10484a6ab8","slug":"on-waste-of-water-person-will-now-arrest-authorities-will-implement-section-144","type":"story","status":"publish","title_hn":"पानी की बर्बादी पर अब होगी गिरफ्तारी, प्रशासन लागू करेगा धारा-144","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
पानी की बर्बादी पर अब होगी गिरफ्तारी, प्रशासन लागू करेगा धारा-144
ब्यूरो/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 15 Apr 2016 04:56 AM IST
विज्ञापन
कानपुर में पहली बार पानी की बर्बादी रोकने के लिए धारा-144 लागू की जाएगी। जिला प्रशासन ने गुरुवार को इसकी तैयारी शुरू की। इसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। एक साल की सजा का भी प्रावधान है। शहर में गंभीर पेयजल संकट के बावजूद वाहन सर्विस सेंटर (वाहन धुलाई केंद्र) रोज करीब 30 लाख लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं।
डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि पानी सार्वजनिक संपत्ति है। लोगों को पानी न मिलने से शांति भंग का खतरा हो सकता है। इसलिए पानी की बर्बादी पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मई के पहले हफ्ते में इसे लागू किया जाएगा। तब सर्विस सेंटरों सहित अन्य लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे पानी की बर्बादी नहीं करेंगे।
यदि उल्लंघन किया तो आईपीसी की धारा-188 के तहत भी कार्रवाई होगी। धारा-133 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। पहले ज्यादा पेयजल संकट वाले मोहल्लों में यह कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि पानी सार्वजनिक संपत्ति है। लोगों को पानी न मिलने से शांति भंग का खतरा हो सकता है। इसलिए पानी की बर्बादी पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मई के पहले हफ्ते में इसे लागू किया जाएगा। तब सर्विस सेंटरों सहित अन्य लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे पानी की बर्बादी नहीं करेंगे।
विज्ञापन
यदि उल्लंघन किया तो आईपीसी की धारा-188 के तहत भी कार्रवाई होगी। धारा-133 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। पहले ज्यादा पेयजल संकट वाले मोहल्लों में यह कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन