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Hindi News ›   India News ›   On income from guest lectures 18 percent GST will be charged

एएआर : गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

Thu, 17 Feb 2022 06:38 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 17 Feb 2022 06:38 AM IST
सार

एएआर के फैसले का अर्थ हुआ कि सेवारत प्रोफेशनलों को गेस्ट लेक्चर से होनी वाली 20 लाख से अधिक आय पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकाना होगा। 

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On income from guest lectures 18 percent GST will be charged
सांकेतिक तस्वीर... - फोटो : Social media

विस्तार

गेस्ट लेक्चर या अतिथि व्याख्यान से होने वाली आय पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। यह फैसला अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने दिया। 

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याचिकाकर्ता साईराम गोपालकृष्ण भट ने एएआर में याचिका दायर कर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय करयोग्य सेवा के तहत आएगी या नहीं।
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फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि यह सेवा प्रोफेशनल, तकनीकी और बिजनेस सेवाओं की अन्य श्रेणी की तहत आती है और ये सेवाएं कर के छूट के दायरे में नहीं हैं। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। एएआर के फैसले का अर्थ हुआ कि सेवारत प्रोफेशनलों को गेस्ट लेक्चर से होनी वाली 20 लाख से अधिक आय पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकाना होगा। 
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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह फैसला उन लाखों फ्रिलांसरों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनलों और अन्य लोगों को इसके दायरे में लाएगा जो बतौर गेस्ट लेक्चर अपनी जानकारी और ज्ञान साझा करते हैं। इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर और मेंटोर के रूप में पार्ट टाइम काम करने वाले लोग भी इसके तहत आएंगे।

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