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Hindi News ›   India News ›   Official notice released for the first phase of Assam Assembly Election 2021 election

असम विधानसभा चुनाव 2021: पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी

Tue, 02 Mar 2021 11:28 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 02 Mar 2021 11:28 PM IST
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Official notice released for the first phase of Assam Assembly Election 2021 election
असम विधानसभा चुनाव 2021 - फोटो : twitter.com/ECISVEEP

असम विधानसभा चुनावों के तहत 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, पहले दिन किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र दाखिल करने की कोई सूचना नहीं है। यह जानकारी राज्य के निर्वाचन विभाग ने दी।

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बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव इस बार तीन चरणों में संपन्न होगा। इसके पहले चरण का मतदान 27 मार्च को 11 जिलों के 47 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच इसके अगले दिन की जाएगी। इस चरण में नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 मार्च है।
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उल्लेखनीय है कि राज्य में दूसरे चरण का मतदान दो अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान छह अप्रैल को होगा। मतगणना दो मई को होगी। राज्य में चुनाव सुरक्षित तरीके से संपन्न हों इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी। राज्य के कुल 2,32,44,454 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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एक लाख से ज्यादा मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट
असम के एक लाख से ज्यादा मतदाता चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। राज्य में तीन चरणों में होने वाले चुनाव में 1.08 लाख वोटरों को संदिग्ध माना गया है, इसलिए उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी  नितिन खाड़े ने बताया है कि पिछले साल विधानसभा में उपलब्ध कराई गई संदेहपूर्ण मतदाताओं की संख्या 1.13 लाख थी। 


मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण में नहीं हैं, लेकिन मतदाता सूची में हैं, वो वोट डाल सकते हैं। संदिग्ध मतदाता वो हैं, जिनकी पहचान मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान ‘डी-वोटर’ के रूप में की गई और जिनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिकरणों में मामले हैं या जिनहें अधिकरण ने विदेशी घोषित किया है।

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