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बैंक खाते को आधार से लिंक करने के फैसले पर नरम पड़ी सरकार, अब दिया ये फैसला
टीम डिजिटल, अमर उजाला
Updated Fri, 15 Dec 2017 03:48 PM IST
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केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी समय सीमा (डेडलाइन) को फिलहाल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले बैंक खाते को आधार से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के चलते सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया था। अब इस मुद्दे पर सरकार ने बैंक ग्राहकों को एक और राहत दी है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार आधार से बैंक खाते को जोड़ने के लिए 31 मार्च या ग्राहक द्वारा बैंक में खोले गए खाते की छह माह की अवधि जो भी बाद में होगा वही डेडलाइन मानी जाएगी।
गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि, 'जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि, 'जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मामले पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए।
आधार मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया था और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी।
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गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि, 'जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
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Notification with regard to 31st March, 2018 or 6 months from date of commencement of account based relationship by the client, whichever is later, as date of submission of Aadhaar number & PAN or Form 60 by the clients to the reporting entity, has been issued: Finance Ministry
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 13, 2017
वहीं सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि, 'जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मामले पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए।
आधार मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया था और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी।