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जज बनने के लिए 3 साल की वकालत के नियम के खिलाफ आंध्र प्रदेश को नोटिस

Thu, 31 Dec 2020 02:57 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 31 Dec 2020 02:57 AM IST
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notice issue to andhra government against rule of three year advocacy for make judge
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल जज परीक्षा के लिए वकील को कम से कम तीन साल वकालत वाले नियम के खिलाफ याचिका पर आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी एवं जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने आंध्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया।

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पीठ आर वेंकटेश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियमों की उस शर्त को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि सिविल जज बनने के लिए कम से कम तीन साल वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसमें तीन दिसंबर को जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया गया है जिसमें सिविल जज पद के लिए आवेदन मांगे गए थे।
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याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया, ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तरीख 2 जनवरी है। पीठ ने याचिका पर आंध्र प्रदेश व अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। 

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