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हरिद्वार-ऋषिकेश में गंगा किनारे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक

Sat, 16 Dec 2017 05:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Sat, 16 Dec 2017 05:11 AM IST
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no plastic material use near ganga river bank in haridwar rishikesh

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को उत्तराखंड में हरिद्वार-ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक गंगा किनारे प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के अनुसार, गंगा किनारे प्लास्टिक के कैरी बैग, प्लेट, चम्मच और गिलास के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने याची एमसी मेहता की याचिका पर यह आदेश दिया। उसने गौर किया की गंगा सफाई के पहले चरण के तहत दिए गए आदेशों का सख्ती के साथ पालन नहीं किया गया और गंगा किनारे पर खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा पीठ ने दोबारा प्लास्टिक प्रतिबंध का आदेश सुनाया।
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एनजीटी ने टिप्पणी में कहा कि ऋषिकेश, हरि की पौड़ी जैसे गंगा किनारों पर धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर शिमला और चंडीगढ़ की तरह गंगा किनारों को प्लास्टिक मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा।
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पढ़ें: वाराणसी में निर्मल गंगा का सपना जल्द होगा साकार, प्रदूषण मुक्त होगी गंगा: केंद्र 

औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भी उसने जांच का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम यह जांच करे कि कितनी औद्योगिक इकाइयां कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) यानी कॉमन औद्योगिक प्रवाह शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। जो नहीं जुड़ी हैं, उन्हें 10 हफ्तों में जोड़ा जाना चाहिए।
 
पीठ ने कहा कि पंतनगर में आठ हफ्ते के भीतर औद्योगिक इकाइयों को सीईटीपी से जोड़ा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

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