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मध्यप्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, पांच शहरों में आज से लागू होगा रात्रि कर्फ्यू

Sat, 21 Nov 2020 12:09 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 21 Nov 2020 12:09 AM IST
सार

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक
  • राज्य में लॉकडाउन होने की संभावना से किया इनकार, परिवहन भी नहीं रुकेगा
  • इंदौर, विदिशा, भोपाल समेत पांच शहरों में 21 नवंबर से लागू होगा रात्रि कर्फ्यू
  • स्कूल-कॉलेजों को अभी खुलने की अनुमति नहीं, सावधानी बरतने की अपील की
  • दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर मुख्यमंत्री ने जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया

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No Lockdown in Madhya Pradesh, CM Shivraj Singh Chouhan called a meeting of Crisis Management groups of all districts
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान - फोटो : twitter.com/OfficeofSSC

विस्तार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, बदलते मौसम में यह चुनौती बड़ी हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और निर्देशों का पालन करें।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर पहले की व्यवस्था की तरह 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि याद रखिए, हम सब 'जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र' पर चलेंगे और इसका पालन करेंगे।
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इन पांच शहरों में लागू होगा रात्रि कर्फ्यू
मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश के पांच जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे कर कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और फैक्टरी कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
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अन्य शहरों में कर्फ्यू पर कलेक्टर लेंगे फैसला
मुख्यमंत्री शिवराज ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया लेकिन कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कुछ शहरों में रात्रि कर्फ्यू को फिर से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन शहरों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, जहां कोरोना संक्रमण की दर पांच फीसदी से ज्यादा है।

हालांकि रात्रि कर्फ्यू लागू करने को लेकर अंतिम फैसला जिला कलेक्टर को दिया गया है। जिन शहरों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट (सकारात्मकता दर) पांच फीसदी से ज्यादा है वहां ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि पांच फीसदी पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि हर 100 नमूनों की जांच में पांच के परिणाम पॉजिटिव आएं।

दिशा-निर्देश न मानने वालों से वसूलें जुर्माना
मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन समूहों की बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन नहीं रुकेगा। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जिस तरह होती चली आ रही है, वैसे ही होती रहेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाए।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण न फैले और इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो, इस नजरिए से जागरूकता के प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए, इनमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक संगठनों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही श्रमिकों की आवाजाही पर रोक लगेगी।


लॉकडाउन की खबर को सीएमओ ने नकारा
वहीं, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें वह दो शहरों में लॉकडाउन की बात कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह खबर फर्जी है और वीडियो पुराना है। सीएमओ ने कहा कि यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से अप्रासंगिक है।

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