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नीरव मोदी केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हटाई गईं इलाहाबाद बैंक की एमडी-सीईओ की याचिका पर केंद्र रखे पक्ष
Sat, 13 Nov 2021 05:37 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 13 Nov 2021 05:37 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
इलाहाबाद सीईओ व एमडी के पद से हटाई गईं ऊषा अनंथसुब्रमणियन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को रखी गई है।
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नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में किए 14000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के बाद सरकार ने ऊषा को हटाया था। उसका नाम सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में भी आया था। वे इलाहाबाद बैंक में आने से पहले पीएनबी में इसी पद पर कार्यरत थी। जनवरी 2018 में मोदी का घोटाला सामने आने के बाद अगस्त 2018 में अनंथसुब्रमणियन पर कार्रवाई हुई थी।
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