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NIA: लाल किले के पास धमाके में IED तैयार करने का मास्टरमाइंड था मुजफ्फर, तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

Sat, 27 Jun 2026 04:20 PM IST
Jyoti Bhaskar डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली।
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: Jyoti Bhaskar Updated Sat, 27 Jun 2026 04:20 PM IST
सार

लाल किले के पास धमाके की जांच कर रही एनआईए ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल IED तैयार करने का मास्टरमाइंड मुजफ्फर था। एनआईए ने जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और मुजफ्फर अहमद (उर्फ फराज/जफर) को आरोपी बनाया है। तीनों आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। चार्जशीट में शामिल आरोपियों की कुल संख्या13 हो गई है।

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NIA Probing blast near Red Fort Delhi chargesheet filed know total number of accused hindi news updates
एनआईए (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी। जांच एजेंसी ने केस नंबर RC-21/2025/NIA/DLI में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ज़मीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और मुज़फ़्फ़र अहमद (उर्फ़ फ़राज़/ज़फ़र) को आरोपी बनाया है। ये सभी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस मामले में चार्जशीट किए गए लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है, जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (जिनकी अब मौत हो चुकी है) भी शामिल है। बम धमाके के आरोपी मुज़फ़्फ़र को आईईडी तैयार करने का मास्टरमाइंड बताया गया है।

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मुख्य साजिशकर्ताओं में कौन?
फरार आरोपी मुज़फ़्फ़र अहमद, जो एक पीडियाट्रिशियन (MBBS, MD) है, की पहचान सह-आरोपी डॉ. अदील अहमद राथर के बड़े भाई और "AGuH अंतरिम" (जो अल-कायदा का ही एक हिस्सा है) के संस्थापक सदस्य के तौर पर हुई है। एनआईए की जांच से पता चला है कि मुज़फ़र उन मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक था - जिसके साथ सह-आरोपी उमर, मुज़म्मिल, अदील और मुफ़्ती इरफ़ान भी शामिल थे, जिन्होंने 10 नवंबर 2025 को हुए घातक VBIED (गाड़ी में रखे गए इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) धमाके की साज़िश रची थी।
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जांच में यह भी सामने आया है कि AGuH अंतरिम के संस्थापक सदस्यों में से एक, मुज़फ़र ने जून 2022 में श्रीनगर में हुई ईदगाह की गुप्त बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें आतंकी मॉड्यूल AGuH अंतरिम को बनाया गया था। मुज़फ़्फ़र, फ़रीदाबाद की अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी में उमर और मुज़म्मिल द्वारा चलाए जा रहे एक गुप्त IED सेंटर में TATP-बेस्ड IED बनाने, उनकी टेस्टिंग और उन्हें सुरक्षित रखने के काम में गहराई से शामिल था। मुज़फ़्फ़र के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया है और उसे ढूँढने और गिरफ़्तार करने की कोशिशें चल रही हैं।
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ज़मीर, जो AGuH इंटरिम का एक ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) था, हैंडलर्स के साथ लगातार संपर्क में था और टेरर मॉड्यूल के लिए हथियार, गोला-बारूद और कैश पहुंचाने का काम करता था।

प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का पूर्व OGW तुफ़ैल, इस मॉड्यूल के लिए हथियार सप्लाई करने का काम करता था। उसने एक हैंडलर के ज़रिए 'डेड ड्रॉप्स' के माध्यम से एक AK-47, एक क्रिंकोव राइफ़ल, एक पिस्तौल, मैगज़ीन और ज़िंदा कारतूस हासिल किए थे और उन्हें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (जिनकी अब मौत हो चुकी है) को 3 लाख रुपये में पहुँचाया था।

नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ज़मीर, मुज़फ़्फ़र और तुफ़ैल पर UA(P) एक्ट की धाराओं 13, 18, 20, 23, 38 और 39, और BNS की धाराओं 61(2), 147, 148 और 152 के तहत आरोप लगाए गए हैं।  पर BNS की धारा 61(2) के साथ-साथ धारा 103(1), 109(1), 118(1) और 118(2), एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराओं 3, 4 और 5, और PDPP एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।


एनआईए  इस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है। एजेंसी ने कई तरह की वैज्ञानिक जांच के ज़रिए अलग-अलग आरोपियों के बीच संबंध स्थापित किए हैं; इन जांचों में विस्तृत फ़ोरेंसिक टेस्टिंग, साज़िश वाली जगहों की जियो-लोकेशन मैपिंग और वित्तीय लेन-देन का बारीकी से विश्लेषण शामिल है।

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