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Antilia Case Update: पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज, दो मामलों में हैं आरोपी

Wed, 16 Feb 2022 11:02 PM IST
निधि पाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निधि पाल Updated Wed, 16 Feb 2022 11:02 PM IST
सार

एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन हत्याकांड मामले में आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
 

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nia court denies bail to ex-cop pradeep sharma in antilia bomb case
पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा - फोटो : amar ujala

विस्तार

एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन हत्याकांड मामले में आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में कथित भूमिका के लिए पिछले साल जून में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को गिरफ्तार किया था। प्रदीप शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आरोप पत्र में उनके खिलाफ केवल ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या की साजिश में शामिल होने तक ही आरोप सीमित हैं।
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प्रदीप शर्मा ने कहा कि एनआईए के पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं थे कि वह फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के आवास के पास एक एसयूवी में विस्फोटक खरीदने या लगाने में शामिल थे।
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वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में कहा है कि शर्मा ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने में वाजे की मदद की थी, और अपने साथियों की मदद से हिरन की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शामिल था।

दरअसल, कारोबारी हिरन ने दावा किया था कि वह गाड़ी  उसकी है  और वह 5 मार्च को ठाणे जिले के मुंब्रा में एक नाले में मृत पाया गया था।

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