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NGT का आदेश, तोड़ दी जाए श्रीश्री रविशंकर के संगठन की इमारत
ब्यूरो/ अमर उजाला, कोलकाता
Updated Sat, 28 Oct 2017 06:58 PM IST
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- फोटो : gettty
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पूर्व कोलकाता वाटरलैंड्स (ईकेडब्ल्यू) इलाके में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर के संगठन की तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है।
एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय शाखा ने आदेश में ईकेडब्ल्यू प्रबंधन प्राधिकरण (ईकेडब्ल्यूएमए) से वैदिक धर्म संस्थान (वीडीएस) की इमारत को तीन महीने के भीतर तोड़ने को कहा है।
वीडीएस ने ईकेडब्ल्यूएमए द्वारा भेजी गई नोटिस की अनदेखी करते हुए जुलाई-अगस्त 2015 के बाद भी इस ढांचे का निर्माण किया। एक गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग कलकत्ता (पब्लिक) ने 2016 में ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
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वीडीएस के वकील एस राय ने एनजीटी के फैसले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। एनजीटी की पूर्वी शाखा के न्यायमूर्ति एसपी वांगडी और प्रोफेसर पीसी मिश्र ने ईकेडब्ल्यूएमए को उक्त निर्माण को तीन महीने में तोड़ने के साथ फरवरी 2018 के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय शाखा ने आदेश में ईकेडब्ल्यू प्रबंधन प्राधिकरण (ईकेडब्ल्यूएमए) से वैदिक धर्म संस्थान (वीडीएस) की इमारत को तीन महीने के भीतर तोड़ने को कहा है।
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वीडीएस ने ईकेडब्ल्यूएमए द्वारा भेजी गई नोटिस की अनदेखी करते हुए जुलाई-अगस्त 2015 के बाद भी इस ढांचे का निर्माण किया। एक गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग कलकत्ता (पब्लिक) ने 2016 में ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
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वीडीएस के वकील एस राय ने एनजीटी के फैसले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। एनजीटी की पूर्वी शाखा के न्यायमूर्ति एसपी वांगडी और प्रोफेसर पीसी मिश्र ने ईकेडब्ल्यूएमए को उक्त निर्माण को तीन महीने में तोड़ने के साथ फरवरी 2018 के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।