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पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना परिचालन पर एनजीटी नाराज, केंद्र और हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस
Mon, 14 Dec 2020 05:28 PM IST
दीप्ति मिश्रा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Mon, 14 Dec 2020 05:28 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ‘फॉर्मल्डीहाइड’ के निर्माताओं को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना परिचालन की अनुमति देने पर नाराजगी जताई है। इस मामले पर एनजीटी ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है कि ‘फॉर्मल्डीहाइड’ के निर्माताओं को बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के कामकाज करने की अनुमति देने के आदेश पर क्यों ना रोक लगा दी जाए।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया बिना अधिकार क्षेत्र के है और पूर्व पर्यावरण मंजूरी की जरूरत को समाप्त नहीं किया जा सकता।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ एनजीओ दस्तक की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें ‘फॉर्मल्डीहाइड’ नामक रासायनिक यौगिक के निर्माताओं को बिना पर्यावरण मंजूरी के छह महीने परिचालन करने की अनुमति दी गई थी।
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