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नए आईटी नियम: गूगल, फेसबुक, इंस्टा ने जारी की पहली अनुपालन रिपोर्ट, रविशंकर प्रसाद ने की तारीफ

Sat, 03 Jul 2021 04:42 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 03 Jul 2021 04:42 PM IST
सार

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए आईटी नियमों के पालन को लेकर पहली रिपोर्ट जारी करने पर सोशल मीडिया की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया।
 

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New IT rules: Google, Facebook, Insta released first compliance report, Ravi Shankar Prasad praised
सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश में लागू नए आईटी नियमों के तहत गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों ने आपत्तिजनक पोस्ट स्वत: हटाने को लेकर अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित की है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस पहल के लिए उनकी तारीफ की और इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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हर माह जारी करना है रिपोर्ट
नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का उल्लेख होगा। 
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प्रसाद ने ट्वीट किया, 'गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को नए आईटी नियमों का पालन करते देखना सुखद है। उनके द्वारा नए आईटी नियमों के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट को स्वत: हटाने पर पहली अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।'
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ट्विटर पर बढ़ेगा दबाव, सरकार ने जताई है नाराजगी
उक्त तीनों सोशल मीडिया मंचों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से ट्विटर पर दबाव बढ़ सकता है जिसका नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने देश के नए आईटी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर तथा इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर से नाराजगी जताई थी।

किस सोशल साइट ने क्या कार्रवाई की

  • फेसबुक: शुक्रवार को अपनी पहली मासिक अनुपालन रिपोर्ट में इस साइट ने कहा कि उसने देश में 15 मई से 15 जून के बीच उल्लंघन की 10 श्रेणियों में तीन करोड़ से अधिक सामग्रियों पर कार्रवाई की।
  • इंस्टाग्राम: इसी अवधि में नौ श्रेणियों में करीब 20 लाख पोस्ट, तस्वीर, वीडियो और टिप्पणी आदि पर कार्रवाई की।
  • गूगल: उसे और यूट्यूब को इस साल अप्रैल में भारत के उपयोगकर्ताओं से 27,762 शिकायतें स्थानीय कानूनों या निजी अधिकारों के कथित हनन की मिली थीं और उन्होंने परिणामस्वरूप 59,350 सामग्रियों (पोस्ट, तस्वीर, वीडियो और टिप्पणी) आदि को हटाया।
  • कू: भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है।
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