फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NDTV founder Prannoy Roy and Radhika Roy stopped from flying abroad at Mumbai airport says NDTV

एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी को हवाई अड्डे पर रोका, जा रहे थे विदेश 

Fri, 09 Aug 2019 08:57 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Fri, 09 Aug 2019 08:57 PM IST
विज्ञापन
NDTV founder Prannoy Roy and Radhika Roy stopped from flying abroad at Mumbai airport says NDTV
एनडीटीवी

मुंबई हवाई अड्डे पर शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे समाचार चैनल एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को विदेश जाने से पहले रोक दिया गया। सीबीआई से जारी 'निवारक' लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन


वहीं एनडीटीवी ने एक बयान जारी कर कहा है कि 'सीबीआई द्वारा दो साल पहले चालू किए गए भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोके जाने की कार्रवाई की गई है।'
विज्ञापन


दिल्ली में सीबीआई के अफसरों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में जून में सावधानी के लिए निगरानी नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था। इसी के आधार पर दोनों को देश छोड़ने से रोका गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि एलओसी किसी शख्स को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से जारी होता है। एजेंसियां इसके आधार पर उक्त व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती हैं पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अधिकारियों ने भी कहा कि यह एलओसी सिर्फ दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, हिरासत में लेने के लिए नहीं। 

वहीं कंपनी ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि दोनों कहां जा रहे थे। हालांकि यह जरूर बताया कि दोनों ही 16 अगस्त को विदेश यात्रा से लौटने वाले थे। कंपनी ने कहा कि मीडिया कंपनी के मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वे हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें।

कंपनी ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन है। बयान में एनडीटीवी ने अपने दोनों संस्थापकों को 'पत्रकार' कहा है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि वे किस कारण से विदेश जा रहे थे। कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में दो साल पहले एनडीटीवी के मालिक रॉय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी की थी। 


सीबीआई ने मामले में दो जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वह कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों, सेबी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है। इसके कारण बैंक को कथित रूप से 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed